कैराना। (सच कहूँ न्यूज) न्यायालय ने महिला व उसके मित्र युवक को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व चालीस-चालीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। महिला ने करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व अवैध सम्बन्धों में बाधक बनने पर युवक के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) संजय चौहान ने बताया कि गढ़ीपुख्ता थानाक्षेत्र के गांव मालैंड़ी निवासी महिला राजेश ने अपने मित्र प्रदीप पुत्र सुरेश के साथ मिलकर 2 जून 2018 की रात को पति धर्मवीर की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपियों ने मृतक के शव को दरवाजे पर लटका दिया था। अवैध सम्बन्धों में बाधक बनने पर धर्मवीर की हत्या की गई थी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम कराया, जिसमें दम घुटने से मौत होना बताया गया था। मृतक धर्मवीर के छह वर्षीय पुत्र ने पूरी घटना को देख लिया था। बच्चे ने करीब चार-पांच दिन बाद पूरी घटना अपने बाबा को बताई। इसके बाद मृतक धर्मवीर के पिता ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाने पर घटना की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नही किया।
बाद में कोर्ट के आदेश पर सीआरपीसी 156/3 के तहत गढ़ीपुख्ता पुलिस ने महिला व आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य के न्यायालय में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 11 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। सोमवार को विद्वान न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने तथा पत्रावलियों का गहन अवलोकन करने के बाद आरोपी महिला राजेश व उसके मित्र प्रदीप को धर्मवीर की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व चालीस-चालीस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने कोर्ट ने दोनों दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
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