जिन अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार, वे भी कर सकते हैं आवेदन
- चिराग योजना के तहत 15 मार्च से आवेदन शुरू, 31 तक दर्ज करवाएं सहमति
- शिक्षा विभाग का शैड्यूल जारी, 15 से 31 मार्च तक होंगे आवेदन
सरसा (सच कहूँ न्यूज)। शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला दिलाएगा। दाखिले के आवेदन हेतु शिक्षा विभाग ने शैड्यूल जारी कर दिया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी स्कूल चिरोग योजना के तहत छात्रों का दाखिला करने बारे अपनी सहमति विभाग की वेबसाइट पर 31 जनवरी तक दर्ज करवा सकते हैं।
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स्कूल कक्षा अनुसार सीटों का विवरण विभागीय साइट और संबंधित विद्यालय सीटों का ब्यौरा नोटिस बोर्ड पर दर्शाएगा। वहीं छात्र या उनके अभिभावक योजना का लाभ लेने के लिए 15 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय छात्रों व अभिभावकों से प्राप्त आवेदन पोर्टल पर अपलोड करेगा। जिन विद्यालयों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे उस स्थिति में दाखिले के लिए लॉटरी के माध्यम से एक अपै्रल से पांच अपै्रल के बीच में ड्रा निकाला जाएगा। इस बार योजना के तहत कक्षा तीसरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा।
इन विद्यार्थियों को मिलेगा दाखिला
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रूपए व इससे कम होगी। उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा तथा वह आय परिवार वपहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। इस योजना के तहत केवल वहीं छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान ब्लॉक के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे।
खंड में एक से अधिक स्कूलों में कर सकते हैं आवेदन
छात्र खंड में एक से अधिक विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते है। जिस मान्यता प्राप्त निजी स्कूल को अभिभावक या छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा। वह विद्यालय अभिभावक व छात्र को रसीद अवश्य देंगे। इसके अलावा छात्र को पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य होगा। दाखिले के लिए छात्र के परिवार पहचान पत्र जरूरी है। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे जिन द्वारा फार्म 6 में अपने विद्यालय की फीस राशि चालू स्तर के लिए पोर्टल पर दिखाई होगी।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्मप्रकाश मेहरा ने बताया कि शिक्षा विभाग ने चिराग योजना के तहत दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। अभिभावक या छात्र 15 मार्च से 31 मार्च तक चिराग योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
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