Haryana Panchayat Election
चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में पंचायत चुनाव (Haryana Panchayat Election ) में ज्यादा खर्च को लेकर चुनाव आयोग अलर्ट मोड पर आ गया है। आयोग ने हिदायत दी है कि चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा 30 दिन के भीतर देना होगा। रिजल्ट के बाद उम्मीदवार को यह समय दिया जाएगा। आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने खर्चे का हिसाब न दिया तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
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पंचायत चुनाव में ये निर्धारित है खर्च राशि
- सरपंच पद के लिए: 2 लाख रुपए
- पंच पद के लिए: 50 हजार रुपए
- पंचायत समिति के सदस्य: 3.60 लाख रुपए
- जिला परिषद सदस्य: 6 लाख रुपए
3 साल के लिए हो सकता है अयोग्य
चुनाव में खर्च हुई धनराशि का ब्यौरा नहीं देने वाले के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तय समय के भीतर यदि उम्मीदवार चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देता है तो उसे आयोग 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।
नजर रखने के लिए जिलास्तर पर बनीं टीमें
चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए संबंधित जिलों के ऊउ के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। आयोग अपने स्तर पर भी इस पर नजर रख रहा है। जहां भी चुनावी खर्च संबंधित गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार के लिए यह भी जरूरी है कि चुनाव परिणाम आने के 30 दिनों के भीतर चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा कराए, अन्यथा तीन साल के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
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