न मिला फूड लाइसेंस, न थी सफाई व्यवस्था

जंक्शन में पारीक स्वीट्स के निरीक्षण के दौरान पाई गई कई कमियां

  • प्रतिष्ठान संचालक को नोटिस जारी कर दिया तीन दिन का समय

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने मंगलवार को जंक्शन स्थित पारीक स्वीट्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्थान पर कई अनियमितताएं पाई गर्इं। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि बिना फूड लाइसेंस के ही मिठाई दुकान का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। कई तरह की कमियां पाए जाने पर सीएमएचओ की ओर से दुकान संचालक को नोटिस जारी कर तीन दिन का समय दिया गया है। सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद एवं सुदेश कुमार गर्ग के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने मंगलवार को जंक्शन में पारीक स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। दुकान संचालक ने लाइसेंस होने की जानकारी दी लेकिन वे मौके पर लाइसेंस नहीं दिखा सके। इस पर टीम की ओर से जांच की गई तो पता चला कि लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं किया गया। यह काफी गंभीर मामला है।

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बिना खाद्य लाइसेंस के अगर कोई खाद्य सामग्री विक्रय कर रहा है तो कानून का उल्लंघन है। इसके तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा दुकान पर सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। कर्मचारी भी हाइजैनिक तरीके से कार्य नहीं करते मिले। वे चप्पलों में वहां घूम रहे थे। इसके अलावा फूड सेफ्टी सुपरवाइजर भी उपलब्ध नहीं मिला। फूड लाइसेंस बना न होने के कारण लाइसेंस भी संस्थान पर डिस्पले नहीं था। सीएमएचओ ने बताया कि पारीक स्वीट्स संचालक को तीन दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किया गया है। अगर लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया गया जा लाइसेंस उपलब्ध नहीं करवाया गया तो दुकान को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्थानांतरण गत दिनों अन्यत्र जिले में हो गया था।

इस कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षु एफएसओ अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिर भी जयपुर आयुक्त से बात कर नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करवाई जाएगी। सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में खाद्य सामग्री का विक्रय व बेचान कर रहे संस्था संचालक अपना एवं अपने कार्मिकों की वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अवश्य बनवाएं। इसके अलावा जिस संस्थान पर 25 वर्कर कार्य कर रहे हों, वहां पर फूड सेफ्टी सुपरवाइजर अवश्य रखें, जो सभी कार्मिकों के कार्यों का ध्यान रखे। विभाग की ओर से संस्थान को जारी फूड लाइसेंस भी संस्थान पर डिस्पले होना चाहिए, ताकि आम आदमी उसे देख सके। संस्थान ने जिस नाम से फूड लाइसेंस लिया है, स्टोर का नाम भी उसी नाम से प्रदर्शित होना चाहिए। संस्थान में एक्सपायरी होने वाली सामग्री का भी अलग से स्टोर होना चाहिए, जिसे रिकॉर्ड भी संधारित किया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहिए तथा उसका प्रमाण पत्र भी संस्थान में रखना जरूरी है।

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