पटना (एजेंसी)। बिहार के गृह विभाग ने भागलपुर जिले में कहलगांव की तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) रेशु कृष्णा के खिलाफ पति की पुलिस वर्दी पहने फोटो वायरल करने के मामले में विभागीय कार्यवाही का आदेश जारी किया है। गृह विभाग की बुधवार को जारी अधिसूचना में कहलगांव की तत्कालीन एसडीपीओ और वर्तमान में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (महिला), सासाराम की पुलिस उपाधीक्षक रेशु कृष्णा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया। अधिसूचना में कहा गया है कि श्रीमती कृष्णा द्वारा कहलगांव एसडीपीओ पद पर रहते हुए अपने सरकारी मोबाइल फोन के व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया पर अपने पति सौरभ कुमार के साथ कुछ फोटो डाली गई थी। इन फोटो में श्रीमती कृष्णा के पति पुलिस वर्दी पहने हुए थे। इस संबंध में की गई जांच से पता चला कि श्री कुमार न तो भारतीय पुलिस सेवा और न ही किसी अन्य पुलिस सेवा के पदाधिकारी हैं।
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क्या है मामला
अधिसूचना के अनुसार, यह जानते हुए कि श्रीमती कृष्णा के पति पुलिस विभाग या अन्य किसी पुलिस सेवा में नहीं हैं, इसके बावजूद पुलिस की वर्दी पहने अपने पति के साथ फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना श्रीमती कृष्णा की स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन, अपने पति को वर्दी पहनने में मौन स्वीकृति देना एवं समाज में भ्रम फैलाने का परिचायक और पुलिस पदाधिकारी के आचरण के विपरीत है। उनके इस आचरण से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। श्रीमती कृष्णा का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1976 की कंडिका तीन के प्रतिकूल है। गृह विभाग ने इन आरोपों के लिए श्रीमती कृष्णा से लिखित स्पष्टीकरण मांगी गई, जो स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। इसके बाद श्रीमती कृष्णा पर लगे आरोपों के विस्तृत विश्लेषण के लिए जांच प्राधिकार नियुक्त कर विभागीय कार्यवाही का आदेश जारी किया।
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