गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। रियल एस्टेट (Real Estate) नियामक प्राधिकरण (रेरा) गुरुग्राम ने सेक्टर-109 में नियो स्क्वायर वाणिज्यिक परियोजनाओं की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह रोक नियो स्क्वायर द्वारा ऐसे दस्तावेजों जोकि, रेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र को पूरा करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक है, के बारे जारी निदेर्शों की लगातार अवेहलना के कारण लगाई गई है। वर्तमान में नियो स्क्वायर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के रेरा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की समयावधि समाप्त हो चुकी है। रेरा के अध्यक्ष डॉ. केके खंडेलवाल ने कहा कि प्रमोटर को पहले ही सात अवसर दिए जा चुके हैं और अभी भी वे अन्य कमियों के साथ ही लाइसेंस के रेन्यूअल समबन्धी कमी को दूर करने में विफल रहे हैं।
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इसलिए, प्राधिकरण द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ उन्हें अधिनियम 2016,की धारा 6 के तहत प्राधिकरण के कार्यालय में 17 अक्तूबर 2022 को दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए पेश होने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के पंजीकरण के साथ-साथ इसके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के कारण प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए जनता को नियो स्क्वायर वाणिज्यिक परियोजनाओं की बिक्री और खरीद में शामिल न होने को कहा।
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