नाबालिग का अपहरण करने के आरोपित को 7 साल कठोर कैद

Haridwar News
प्रोफाइल फोटो

कोटा: महावीर नगर थाना क्षेत्र से 6 साल पहले एक नाबालिग का अपहरण करने के आरोपित को महिला उत्पीड़न क्रम एक अदालत ने मंगलवार को 7 साल कठोर कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सुना सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक नित्येन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि केशवपुरा निवासी एक व्यक्ति ने 26 जनवरी 2010 को महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उसकी 11 साल की बहन सुबह स्कूल में कार्यक्रम देखने जा रही थी। रास्ते में गणेश नगर निवासी प्रहलाद अग्रवाल आया और उसकी बहन को जबरन बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले जाने लगा। अंहिंसा चौराहे के पास उसकी बहन चिल्लाई तो वहां से गुजर रहे देवेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति ने बाइक का पीछा कर प्रहलाद को पकड़ा और उसकी बहन को छुड़ाया। इसके बाद वह आरोपित को थाने ले गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। अपहरण का दोषी पाए जाने पर अदालत ने प्रहलाद को  7 साल कठोर कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एजेंसी