इस्लामाबाद (एजेंसी)। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज आतंकवादी मामले में सोमवार को उन्हें तीन दिन के लिए ट्रांजिट जमानत दी है। इस्लामाबाद के एफ-9 पार्क में शनिवार को एक रैली में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और इस्लामाबाद पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) के तहत खान के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी। न्यायालय ने आज इस मामले में खान को गुरुवार तक ट्रांजिट जमानत दे दी है। जियो टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वकील फैसल चौधरी और बाबर अवान ने खान की ओर दायर याचिका में कहा गया कि जब भी खान को तलब किया जायेगा वह अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। याचिका में कहा गया है कि इमरान खान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उन्हें कभी किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है।
याचिका में कहा गया,‘अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों से भागने या नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं है। इमरान खान अपनी जमानत के खिलाफ जमानत राशि जमा करने को भी तैयार हैं। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय ने तीन आपत्तियां उठाईं कि खान ने याचिका दायर करने से पहले बायो-मीट्रिक सत्यापन नहीं किया था, उन्होंने संबंधित एटीसी अदालत के बजाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने आतंकवादी मामले की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं कराई। न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी और न्यायमूर्ति बाबर सत्तार ने मामले की सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय की आपत्तियों को खारिज कर दिया और खान को 25 अगस्त तक ट्रांजिट जमानत दे दी।
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