चंडीगढ़ (एजेंसी)। शिरोमणि अकाली दल के नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से करीब साढ़े पांच माह बाद बुधवार को जमानत मिली। उच्च न्यायालय ने पिछले कुछ दिन पहले इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। नशा मामले में पटियाला जेल में बंद मजीठिया को आज नियमित जमानत दे दी गई।उनके खिलाफ गत 20 दिसंबर को नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और चुनाव निकट होने के कारण उन्हें 24 फरवरी तक चुनाव के बाद तक राहत मिल गयी थी। उन्होंने जमानत को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें उन्हें झूठे मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर सियासी लाभ लेने तथा राजनीतिक बदले की भावना और सत्ता का दुरूपयोग कर यह मामला दर्ज करने का आरोप लगाया था।
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