बीपीएल व एससी श्रेणी के घर प्रथम बेटी व सामान्य वर्ग के घर दूसरी व तीसरी बेटी पर मिलता है योजना का लाभ
कुरुक्षेत्र(सच कहूँ, देवीलाल बारना)। सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। आपकी बेटी-हमारी बेटी लड़कियों के कल्याण के चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। आज के दौर में भी लड़कियों को लेकर कुछ लोगों में नकारात्मक सोच है। आज भी भ्रूण लिंग जांच व कन्या भू्रण हत्या जैसे अपराधिक मामले सामने आते है। जिसके कारण लड़की तथा लड़कों का अनुपात में काफी अंतर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है।
बेटियों के कल्याण हेतु शुरू की है योजना: उपायुक्त
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से लड़कियों के कल्याण हेतु आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में भ्रूण लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग केवल बच्चे के विकास पर निगरानी के लिए ही किया जा सकता है।
अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग करके भ्रूण लिंग जांच न हो। इसके साथ ही शिशु लिंगानुपात को बढ़ाना तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना, इस स्कीम का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा कि उन सभी लड़कियों को जो 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी है। इस योजना के अंतर्गत 21 हजार रुपये का बीमा कराया जाता है। जो बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उनको प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति या बीपीएल परिवार चाहे वह परिवार किसी भी जाति से सम्बन्ध रखता हो, में यह लाभ पहली बेटी के जन्म पर ही दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी परिवार में दूसरी या तीसरी बेटी का जन्म होता है तो भी ये लाभ दिया जाता है।
दूसरी व तीसरी बेटी होने पर सभी वर्गों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत दूसरी या तीसरी बेटी होने पर यह लाभ सभी वर्गों के लोगों को दिया जाता है। उसके लिये बीपीएल या अनुसूचित श्रेणी का होना अनिवार्य नहीं है। दूसरी या तीसरी बेटी का जन्म यदि किसी संपन्न परिवार में भी होता है तो भी यह लाभ उस परिवार को दिया जाता है। यह फॉर्म बेटी के जन्म होने के एक साल के अंदर ही भरा जा सकता है। इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म आंगनवाड़ी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन फार्म के साथ लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टीकाकरण कार्ड, आधार कार्ड (लड़की, माता तथा पिता) आंगनवाड़ी केन्द्र में जमा करवाना होगा। इसके अन्तर्गत्त पंजीकरण लड़की के जन्म के एक साल के भीतर होना जाना चाहिए तभी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
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