नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित चीन वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति और अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया था। निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद श्री कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका दायर की।
ईडी के वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वह अपनी गिरफ्तारी की वास्तविक आशंका के बिना आवेदन दाखिल नहीं कर सकते। ईडी के वकील ने आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक श्री कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया जायेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।
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