नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली हाईकोर्ट से आप सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आप सरकार द्वारा चलाई जा रही घर-घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आप सरकार को कहा कि घर-घर राशन पहुंचाने के लिए दूसरी योजना ला सकती है। लेकिन यह केन्द्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनाज से यह योजना नहीं चला सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स और दिल्ली राशन यूनियन ने योजना का विरोध करते हुए दिल्ली होईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, इससे पहले एलजी अनिल बैजल ने आप सरकार की योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत आप सरकार ने राशन होम डिलिवरी का वादा किया था। इस मामले पर केन्द्र सरकार का कहना था कि राशन की उचित मूल्य दुकानें नेशनल फूड सिक्यॉरिटी ऐक्ट का अभिन्न हिस्सा है।
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