जुगाड़ू रेहड़ियों के चलते हो रहे सड़क हादसों को लेकर किया जा रहा है विरोध
चंडीगढ़(सच कहूँ/अशवनी चावला)। पंजाब में जुगाड़ू मोटर साइकिल रेहड़ियों को बंद करवाने के लिए अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा की ओर से पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और ग्रह विभाग के प्रमुख सचिव सहित पंजाब पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस के भेजने के बाद यदि सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया तो वकील एचसी अरोड़ा जल्द ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में जनहत्त पटीशन डालते हुए हाईकोर्ट के द्वारा कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ‘रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी और अन्य बनाम के. जयचन्द्र और अन्य’ का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वाहन बनाने वालों की ओर से मूल रूप में दिए जो विवरन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज किये जाते हैं, उनमें तबदीली नहीं की जा सकती है।
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत वाहन का रजिस्ट्रेशन होने उपरांत वाहन के साथ कोई रेहड़ा आदि नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती और इनको जब्त किया जाना बनता है। एक और केस ‘चंद राम बनाम हरियाणा स्टेट’ का हवाला दिया गया है जिसमें ऐसे जुगाड़ वाले वाहनों को अदालत के आदेश पर तोड़ दिया गया था, जिससे उसका दोबारा प्रयोग न हो सके। मालिक को सिर्फ इंजन ही वापिस किया गया था। नोटिस में कहा गया है कि 18 अप्रैल 2022 को एडीजीपी (ट्रैफिक) पंजाब पुलिस ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों और पुलिस कमीशनरों को पत्र जारी कर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए लिखा था परन्तु राजसी पार्टियों के नेताओं और ऐसे वाहनों के मालिकों द्वारा शोर मचाने पर एडीजीपी (ट्रैफिक) पंजाब पुलिस ने अपने आदेश वापिस लेते वाहनों को जब्त करने की जगह सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए कह दिया था।
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