चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज) पंजाब मंत्रिमंडल ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों के लिए आधुनिक खरीद प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से पंजाब ग्रामीण विकास (Punjab Rural Development) (संशोधन) अध्यादेश-2022 को बुधवार को मंजूरी दे दी ।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 24 फरवरी, 2020 को निर्धारित संशोधित नियमों के अनुरूप पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम-1987 में संशोधित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार ने 23 अक्टूबर, 2020 को अपने पत्र के द्वारा खरीफ की फसल के मंडीकरण सीजन (के.एम.एस.), 2020 के लिए अस्थायी लागत शीट (पी.सी.एस.) भेजी थी, जिसमें आधिकारित बकाए के तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) की तीन प्रतिशत दर को शामिल नहीं किया गया था। पी.सी.एस. के मुताबिक राज्य द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कटौतियों से सम्बन्धित मामले और खरीद केंद्र के विकास के उद्देश्य के लिए ग्रामीण विकास (Punjab Rural Development) फीस का प्रयोग जांच अधीन है।
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