कैराना शामली l उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कैराना विधानसभा सीट से सपा विधायक नाहिद हसन की राइस मिल को कृषि उत्पादन मंडी समिति की संस्तुति पर जिला प्रशासन ने सोमवार को कुर्क कर लिया। मंडी कर के रूप में 17 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि नहीं चुकाने के मामल में हसन के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई के तहत तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कुर्क किया गया।
प्रशासन की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम को जनपद के थाना कैराना कोतवाली के मोहल्ला आर्यपुरी स्थित पुराने बाईपास के निकट सपा विधायक नाहिद हसन के सम्राट राइस मिल पर तहसीलदार प्रियंका जायसवाल, नायब तहसीलदार गौरव कुमार, कानूनगों सोहनपाल सिंह, लेखपाल मुकेश भारती व संग्रह अमीन संजय शर्मा सहित वरिष्ठ उपनिरीक्षक राधेश्याम पुलिस टीम के साथ पहुंचे। इन अधिकारियों ने हसन के राइस मिल को आरसी प्रपत्र 41 के तहत कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया।
तहसीलदार प्रियंका जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्राट राइस मिल पर कृषि उत्पादन मंडी समिति की ओर से 17 लाख 22 हजार 23 रुपये का कर बकाया होने रिकवरी नोटिस 2019 में भेजा गया था। इसके बाद हसन की ओर से 02 दिसंबर 2019 को 1.47 लाख रुपये जमा किये गये थे।
शेष राशि जाम नहीं करने पर एसडीएम कैराना संदीप कुमार के निर्देश पर राइस मिल को कुर्क किया गया। सम्राट राइस मिल की लगभग सवा छः बीघे जमीन भूमि राजस्व अभिलेख में हसन और उसकी बहन इकरा हसन व पूर्व सांसद मां तबस्सुम हसन के नाम दर्ज है। वहीं, सरकारी रिकाॅर्ड में राइस मिल का स्वामित्व हसन के दिवंगत पिता एवं पूर्व सांसद मुनव्वर हसन और उनके भाई सरवर हसन निवासी मोहल्ला ऑल दरमियान व शहजाद अली पुत्र मुमताज अली निवासी खेलखुर्द के नाम बतौर साझेदार दर्ज है।
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