अमरावती/नागपुर (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल बोंडे को साल 2016 में वरुद तहसीलदार के कार्यालय में तोड़फोड़ करने और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए तीन महीने के साधारण कारावास और 10,000 रुपये के जुमार्ने की सजा सुनाई गई है। अमरावती जिला एवं सत्र न्यायालय ने बोंडे को भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के तहत दोषी ठहराया है।
उल्लेखनीय है कि तहसीलदार नंदकिशोर काले ने 30 मई, 2016 को बोंडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। काले ने संजय गांधी योजना के तहत जमा किए गए 240 आवेदनों में कमियों का पता लगाया था। इसके बाद बोंडे ने उसके कार्यालय में जाकर उसके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और तोड़फोड़ की, जिसमें कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचा था।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।