सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिला अदालत ने दुकान में आग लगाने वाले युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में ऐलनाबाद थाना पुलिस ने 1 दिसंबर 2020 को आरोपी अजय कुमार निवासी वार्ड नंबर 7 ऐलनाबाद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले के अनुसार ऐलनाबाद के वार्ड नंबर 3 निवासी पूर्ण सिंह की मेन बाजार ऐलनाबाद में मठाडू बिस्तर भंडार के नाम से दुकान है।
30 नवंबर 2020 को पूर्ण सिंह अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान वार्ड नंबर सात निवासी अजय कुमार उसके पास आया और दो सौ रुपए मांगने लगा। पूर्ण सिंह को पता था कि अजय नशा करता है, इसलिए उसने रुपए देने से इंकार कर दिया। अजय कुमार बदला लेने के लिए रात को पूर्ण सिंह की दुकान में घुसा और आग लगाकर भाग गया। इसके बाद लोगों ने दुकान के अंदर से आग की लपटें निकलते देख इसकी सूचना दमकल विभाग और पूर्ण सिंह को दी। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उपरोक्त मामले में अदालत ने आरोपी अजय कुमार को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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