कैथल (सच कहूँ न्यूज)। कैथल में रिश्वत(Bribe) लेने के आरोप में गिरफ्तार थाना चीका के पूर्व थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जयवीर को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश एक निचली अदालत ने दिया। पुलिस के अनुसार विजिलेंस टीम ने पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया।
उल्लेखनीय है कि दो फरवरी को जयवीर को गिरफ्तार कर तीन बार रिमांड कर चुकी पुलिस जयवीर के पास से कथित रिश्वत की रकम पांच हजार रुपये बरामद नहीं कर पाई है। विजिलेंस टीम की दलील थी कि आरोपी ने कथित रिश्वत की राशि और पवन कुमार की दी गई शिकायत को खुर्दबुर्द कर दिया है, इसलिए मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 और 120बी भी जोड़ दी गई है। विजिलेंस को एक पूर्व पार्षद चांद राम की शिकायत मिली थी कि पवन कुमार ने चीका थाना प्रभारी जयवीर को शिकायत देकर आरोेप लगाया था कि उसे पूर्व पार्षद से 45 हजार रुपये लेने हैं।
इस मामले को रफा-दफा करने के लिए जयवीर ने चांद राम से रिश्वत(Bribe) मांगी थी। दो फरवरी को आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए विजिलेंस टीम ने चीका थाना में छापा मारा और जयवीर को हिरासत में लेकर हाथ धुलवाए तो लाल हो गये, लेकिन बाद में साढ़े पांच घंटे बंद कमरे में पूछताछ व तलाशी लेने के बावजूद उसके पास से रिश्वत के पांच हजार रुपये बरामद नहीं किए जा सके।
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