जून 2016 में गोलियां मारकर की थी हत्या
फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज)। गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला में वर्ष 2016 में डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु गुरदेव सिंह के हत्या(Life Imprisonment) मामले में शुक्रवार को फरीदकोट की माननीय अदालत ने तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए तीन आरोपियों गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (27) पुत्र भाग सिंह, अशोक कुमार (31) पुत्र देसराज निवासी गांव कोहाला जिला फिरोजपुर और जसवंत सिंह उर्फ काला (45) पुत्र गुरविन्दर सिंह निवासी सोहणेवाला, जिला श्री मुक्तसर साहिब को गिरफ्तार किया था। मुदई पक्ष के वकील एडवोकेट विनोद मोंगा ने बताया कि मामले की सुनवाई दौरान शुक्रवार को माननीय एडीशनल जैशन जज जगदीप सिंह मारोक की अदालत ने उपरोक्त तीनों आरोपियों गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, अशोक कुमार और जसवंत सिंह उर्फ काला को धारा 302 /34 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद(Life Imprisonment) की सजा सुनाई व सभी को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
गौरतलब है कि मृतक गुरदेव सिंह निवासी बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव के ही गुरुद्वारा साहिब के पास दुकान करता था। आरोपियों ने गुरदेव सिंह पर 13 जून 2016 को उसकी दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। गंभीर रूप से घायल गुरदेव सिंह को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां 17 जून को उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी सरबजीत कौर ने थाना बाजाखाना पुलिस के पास अपने बयान दर्ज करवाए थे।
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