चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। ड्रग्स केस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकार्ट से विक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिली है। मजीठिया को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लोकल कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो गई थी।
क्या है मामला
मोहाली कोर्ट में उनकी वकील ने कहा था कि यह सब राजनीति से प्रेरित है और जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं तो यह सब बवंडर क्यों किया जा रहा है। मेरे खिलाफ मामला दर्ज करने के लिये तीन -तीन डीजीपी बदले गये हैं। जब स्थायी डीजीपी की नियुक्ति जल्द होनी है तो डीजीपी सहोता को क्यों हटाया गया और चटोपाध्याय को डीजीपी क्यों बनाया गया। चटोपाध्याय अकाली दल के दुश्मन हैं और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को खुश करने के लिये यह सब कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि मजीठिया के खिलाफ एफआईआर मादक पदार्थ निरोधी विशेष जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई । यह रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में नवंबर 2017 में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जा चुकी है।
एसआईटी का दावा है कि सीलबंद रिपोर्ट में मजीठिया का नाम नशा तस्करी रैकेट में संलिप्त आरोपी के रूप में दर्ज है। एसटीएफ के प्रमुख एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू की ओर से दायर रिपोर्ट के आधार पर एनडीपीएस की धाराओं के तहत मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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