नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की राजधानी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को जायज ठहराया है। इस दौरान केंद्र ने कहा कि राजधानी की सार्वजनिक व्यवस्था को संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण है और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राकेश अस्थाना जैसे अधिकारी को दिल्ली पुलिस का प्रमुख नियुक्त करने की जरूरत थी।
दरअसल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र ने कहा, अस्थाना को दिल्ली में कानून-व्यवस्था की हालिया स्थिति पर प्रभावी पुलिसिंग प्रदान करने के लिए चुना गया था। उन्हें सार्वजनिक हित में अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति के साथ-साथ सेवा का विस्तार दिया गया। इस दौरान केंद्र ने कहा, यह महसूस किया गया कि विभिन्न राजनीतिक और कानून व्यवस्था की समस्या वाले एक बड़े राज्य के लिए सीबीआई, पैरामिलेट्री फोर्स और पुलिस बल में काम करने वाले अधिकारी की जरूरत थी। उनके तबादले और सेवा विस्तार दोनों को अदालत में चुनौती दी गई है।
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