अगली सुनवाई मंगलवार 14 दिसम्बर को
चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। डेरा सच्चा सौदा के वाईस चेयरमैन डॉ. पी आर नैन को अपने पास बुलाकर एसआईटी जांच नहीं कर सकती है। एसआईटी को जांच करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। ये आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को दिए गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा एडवोकेट डीएस पटवालिया ने कहा कि एसआईटी के पास काफी ज्यादा रिकॉर्ड है, जिसे उठाकर नहीं ले जाया जा सकता है। इसलिए डॉ. नैन को एसआईटी के पास जा कर ही जांच में शामिल होने के आदेश दिए जाएं।
इस पर पटीशनकर्ता के एडवोकेट ने कहा कि डॉ. नैन की उम्र 71 वर्ष है और कानून अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अपने पास बुलाकर जांच करने की इजाजत नहीं है और जांच के लिए उनके पास ही जाना पड़ेगा। पटीशनकर्ता के इस तर्क को मानते हुए एसआईटी को कहा गया कि वह खुद डॉ. नैन के पास जांच के लिए जाएं। यहीं एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने हाईकोर्ट को बताया कि डॉ. नैन से बतौर गवाह ही पूछताछ की जानी है और इसलिए एसआईटी ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 160 के तहत ही नोटिस भेजा है।
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