बड़ा फैसला : निजी शैक्षणिक संस्थानों को प्रॉपर्टी टैक्स में एक वर्ष की छूट

Anil-VIJ sachkahoon

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। विज ने बताया कि एक वर्ष की छूट से राज्य में स्थापित निजी शैक्षणिक संस्थानों को 23.50 करोड़ रूपए का संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) का लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

विज ने बताया कि वहीं, सरकारी शैक्षणिक भवनोें को भी पहले ही संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट दी गई है और इससे 10.35 करोड़ रुपये का वित्तीय खर्च आएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस निर्णय से राज्य के 88 निकायों के 8986 शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 33.85 करोड़ रूपए का लाभ होगा। विज ने बताया कि राज्य सरकार को फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ऐसोसिएशन द्वारा इस संबंध में एक मांग पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में यह छूट देने का निर्णय लिया है।

विज ने जिलावार शैक्षणिक संस्थानों का ब्यौरा देते हुए बताया कि फरीदाबाद के 1596, गुरूग्राम के 1103, पानीपत के 418, हिसार के 379, रोहतक के 365, सोनीपत केक 332, यमुनानगर के 308, करनाल के 274, अंबाला 194, पंचकूला के 167, पलवल के 240, बहादुरगढ के 181, जींद के 179, सिरसा के 167, अंबाला कैंट 157, भिवानी के 150, थानेसर के 149, रेवाडी के 136, पिंजौर के 124, कैथल के 106, नारनौल के 105, हांसी के 84, गोहाना के 80, झज्जर के 79, फतेहाबाद के 74, सोहना के 69, दादरी के 65, होडल 60, टौहाना के 55, मंडी डबवाली के 36, नरवाना के 36, नूंह के 31, शाहबाद के 52, गन्नौर के 49, महेन्द्रगढ के 46, बरवाला के 42, पेहावा के 42, चीका के 41, घरौंडा के 41 शैक्षणिक संस्थान शामिल है।

इसी प्रकार, उकलाना के 39, नारायणगढ़ के 37, भूना के 35, घारूहेडा के 35, कनीना के 35, लाडवा के 35, सफीदों के 35, ऐलनाबाद के 34, जुलाना के 33, रतिया के 33, तरावडी के 32, समालखा के 31, फरूखनगर के 30, पटौदी के 29, तावडू के 28, लोहारू के 27, महम के 27, नीलोखेड़ी के 27, सांपला के 27, अटेली के 26, फिरोजपुर झिरका के 26, कलानौर के 26, नांगल चौधरी के 26, रानियां के 26, नारनौंद के 25, रादौर के 25, पुन्हाना के 24, बराड़ा के 23, बावल के 21, हेलीमंडी के 21, सिवानी के 21, भवानीखेडा के 20, हथीन के 20, निसिंग के 20, असंध के 19, इस्माइलावाद के 18, उचाना के 18, इंद्री के 16, कलायत के 15, खरखौदा के 15, सढौरा के 15, बांस के 13, जाखल मण्डी के 13, कुंडली के 13, सिसाय के 13, बेरी के 12, पुंडरी के 12, राजौंद के 12 और कालांवाली के 11 शैक्षणिक संस्थानों को इस निर्णय से एक वर्ष के संपत्ति कर की छूट से लाभ मिलेगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।