नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को संज्ञान लेने का अधिकार है। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार की खंडपीठ ने ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तथा अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। याचिकाओं में एनजीटी के स्वत: संज्ञान लेने के अधिकार को चुनौती दी गई है। एनजीटी ने मुंबई में कूड़ा निस्तारण को लेकर मीडिया की खबरों पर संज्ञान लिया था।
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