नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण दिये जाने की गत 29 जुलाई की अधिसूचना के खिलाफ नयी रिट याचिका पर केंद्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने मधुरा कविश्वर एवं अन्य की याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए पहले से लंबित समान याचिकाओं के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा कि इस नयी रिट याचिका को भी पुरानी याचिकाओं के साथ सम्बद्ध किया जाता है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि गत छह सितम्बर को न्यायालय ने दो याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की थी। अब इस याचिका की भी सुनवाई उसी तारीख को की जाएगी। गौरतलब है कि 29 जुलाई 2021 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ओबीसी को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की है।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।