मकान खाली करने व बिजली-पानी बिल भरने आदेशों पर लगाई रोक
पंचकूला (चरण सिंह)। पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने एचएमटी पिंजोर के ट्रैक्टर प्लांट के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एचएमटी प्रबंधन द्वारा कर्मियों को मकान खाली करने सहित बिजली व पानी के बिल भरने के जो आदेश दिए थे उन आदेशों पर रोक लगाते हुए केंद्र सहित एचएमटी प्रबंधन को 12 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस गिरीश अग्निहोत्री ने यह आदेश एचएमटी प्रबंधन के इन आदेशों के खिलाफ कर्मियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।
बता दें कि 2016 में एचएमटी ट्रैक्टर प्लांट को केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी भविष्य योजना व नीति के बन्द कर दिया गया था, ऐसे में अनेक कर्मचारियों को जबरन वीआरएस लेने पर मजबूर होना पड़ा था जबकि 150 कर्मचारियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी थी अनेक ऐसे कर्मचारी अभी भी एचएमटी क्वाटर्स में रह रहे हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार व एचएमटी द्वारा इन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही तो वही दूसरी तरफ अब इन्हें बिजली व पानी के बिल भरने के लिए 13 अगस्त 2021 को नोटिस दे दिए थे।
जिसमें साफ तौर पर कर्मियों को कहा कि यदि बिजली व पानी के बिल नहीं भरे तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। वही पब्लिक प्रेमिसिस एविक्शन आॅफ अनआॅथोराइज्ड आॅक्यूपेंट्स एक्ट 1971 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इन आदेशों को कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती देते हुए इन आदेशों पर रोक लगाए जाने की मांग की जिस पर हाई कोर्ट ने एचएमटी के इन आदेशों पर रोक लगा दी है।
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