केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार तरह-तरह की योजनाएं आरंभ कर रही है। जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना आरंभ करने का निर्णय किया है। हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना का उद्देश्य लाभ पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि।
अनुदान योजना
कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कृष यंत्र की खरीद पर सरकार द्वारा 40% से 50% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना के अंतर्गत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति, आदि के किसानों को उपलब्ध कराये जाएंगे। इस योजना में आवेदन करवाने के लिए किसानों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। हम आपको अपने लेख के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से बताएंगे। कृपया हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
इन कृषि यंत्रों पर प्रदान अनुदान
- मेज/राइस ड्रायर
- स्ट्रॉ बलर
- हे रैक
- रिप्पर बाइंडर
- लेजर लैंड लेवलर
- ट्रैक्टर ड्रिवन स्पेयर
- पेड्डी ट्रांसप्लांटर
- फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
- ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर
- मोबाइल श्रेडर
- रोटावेटर
अनुदान योजना का उद्देश्य
कृषि यंत्र अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसान आधुनिक यंत्र खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वह आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिससे कि किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के माध्यम से किसान के आय में भी वृद्धि होगी और उनकी कठिनाइयां भी कम होंगी।
किस स्थिति में होगा आवेदन रद्द?
यदि खेत की जमीन किसान के नाम में या फिर उसकी पत्नी, पति, माता, पिता, बेटा, बेटी के नाम में नहीं है तो इस स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यदि किसान का चयन हो जाता है और चयन होने के बाद किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो इस स्थिति में भी किसान का आवेदन रद्द माना जाएगा। आपको बता दें कि किसान अधिकतम तीन यंत्र के लिए ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। यदि किसान 3 यंत्र से ज्यादा यंत्र के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन केवल 3 यंत्रों के लिए ही स्वीकार किया जाए। किसान ने यदि पिछले 4 साल में कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त किया है तो इस योजना के अंतर्गत उन यंत्रों पर दोबारा से अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सकता।
Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana 2021 की पात्रता
- आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए खेती की जमीन किसान के नाम में या फिर उसकी पति, पत्नी, माता, पिता, बेटा या बेटी के नाम में होनी अनिवार्य है।
- आधार कार्ड, आिरसी, पटवारी रिपोर्ट, बैंक खाता, वोटर कार्ड, पैन कार्ड।
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया - सर्वप्रथम आपको हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इसके पश्चात आपको वर्ष 2020-21 के दौरान सीआरएम योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त
करने के लिए आवेदन के लिंक पर क्लिक करना होगा। - अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको योजना का
चयन करना होगा। - जैसे ही आप योजना का चयन करेंगे आपको प्रोसीड टू अप्लाई के बटन पर
क्लिक करना होगा। - इसके पश्चात आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आप की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
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