दहेज हत्या के चार आरोपियों को उम्रकैद

Kairana News
Kairana News: कातिलाना हमले व धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में तीन को कारावास

कौशांबी (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने 11 वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित पति सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। सभी आरोपितों पर 16-16 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन के अनुसार मंझनपुर कोतवाली के ऊनो गांव निवासी संगम लाल अपनी बेटी कविता की शादी वर्ष 2003 में पश्चिम शरीरा निवासी गंगा प्रसाद के साथ की थी। संगम लाल का आरोप था कि विवाह के बाद कविता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, कई बार समझाने के बावजूद भी उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ और 23 अगस्त 2014 को ससुरालियों ने कविता की गला घोटकर हत्या कर दी।

इस सिलसिले में संगम लाल ने पश्चिम शरीरा थाना में पति सहित ससुर राम सखा, सास उर्मिला देवी, देवर गुन्डा पांडे के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम कीर्ति कुमार की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अनु सीलन करने के बाद अदालत ने पति सहित चारों अभियुक्तों को कविता के हत्या का दोषी पाया चारों आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।