चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राजस्व (ग्रुप बी) सेवा नियम 1988 व हरियाणा राजस्व (समूह बी) सेवा (संशोधन) नियम, 2007 और 2012 में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन नियमों को हरियाणा राजस्व (ग्रुप बी) सेवा (संशोधन) नियम 2021 कहा जा सकता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 के दौरान हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवा परीक्षा में प्रत्यक्ष कोटे के नायब तहसीलदार के पद को शामिल किया है, इसलिए उक्त संशोधन किया गया है।
संशोधन के अनुसार सीधी भर्ती नियमावली में अब नायब तहसीलदार के पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती आयोग द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) एवं संबद्ध सेवा परीक्षा के आधार पर की जायेगी। इसी प्रकार, उक्त पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती से संबंधित नियमों में भी संशोधन किया गया है। नए हरियाणा राजस्व (ग्रुप बी) सेवा (संशोधन) नियम 2021 के तहत, कोई भी व्यक्ति जिसे कानूनगो या जिला राजस्व लेखाकार या वित्तीय आयुक्त कार्यालय, हरियाणा के वरिष्ठ राजस्व लेखाकार के रूप में पांच साल का अनुभव है और जिसने नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह नायब तहसीलदार के पद के लिए पात्र होगा। संशोधित हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के अनुसार पाठ्यक्रम का भी अद्यतन किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ग्रुप ‘सी’ के सेवा नियमों में बदलाव
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी संवर्गों में रेडियोग्राफर के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल और विविध, पदों (राज्य ग्रुप सी) में संशोधन को मंजूरी दी है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल और विविध पद (राज्य ग्रुप सी) सेवा संशोधन नियम, 2020 के तहत सीधी भर्ती के तहत भरे जाने वाले रेडियोग्राफर के पद के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ बारहवीं या समकक्ष, बीएससी, (नियमित) रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक से रेडियोग्राफी और थेरेपी टेक्नोलॉजी में तीन साल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समकक्ष तीन साल का डिप्लोमा रखने वाले भी उक्त पद के लिए सीधी भर्ती के तहत भरे जाने वाले रेडियोग्राफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक के पास मैट्रिक या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। इस बीच, सीधी भर्ती के अलावा भरे जाने वाले रेडियोग्राफर के पद के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी सरकारी विभाग / संस्थान से रेडियोग्राफर के रूप में दो साल के अनुभव के साथ-साथ उपरोक्त योग्यताएं होनी चाहिए।
पांच किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियों को मंजूरी
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं, श्रमिकों और वरिष्ठ नागरिकों आदि की आवास की जरूरतों को पूरा करने और सभी को किफायती आवास सुनिश्चित करने के विजन को साकार करने के लिए पांच किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियां तैयार की गई हैं। बैठक में इन पांच किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें रिटायरमेंट हाउसिंग नियोजित विकास नीति, किफायती रेंटल हाउसिंग नीति, स्टूडेंट रेंटल हाउसिंग नियोजित विकास नीति, मेडिको असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज नियोजित विकास नीति और कामकाजी महिला छात्रावास नियोजित विकास नीति शामिल है।
मानव संसाधन विभाग का गठन
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य सचिव के अधीन नए विभाग अर्थात् मानव संसाधन विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है। यह विभाग निर्धारित मानकों और मानदंडों जिनमें भर्ती, सेवा शर्तों के विनियमन/ स्थानांतरण, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति; राज्य प्रशिक्षण नीति 2020 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, एचसीएस सहित समूह ए, बी, सी और डी के सभी कर्मचारियों पर एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने, एक ही विभाग के माध्यम से सामान्य संवर्गों के रखरखाव को सुनिश्चित करने, जनसेवाओं कर प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने, सेवाओं और भ्रष्टाचार के उन्मूलन तथा सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की स्थापना को स्वीकृति
मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक संस्थाओं, राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एवं नियंत्रित अन्य एजेंसियों में मानव शक्ति की तैनाती के लिए दो करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई।
कंपनी का उद्देश्य सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों राज्य शैक्षिक संस्थानों और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य संगठनों में कुशल, अर्ध-कुशल और अन्य मानवशक्ति की तैनाती का कार्य करना है। कंपनी आवश्यक योग्यता और अनुभव के अनुसार आवश्यक मानवशक्ति को तैनात करेगी।
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