फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज)। पवित्र श्री गुरू ग्रन्थ साहिब जी की बेअदबी के मामले में 28 मई को गिरफ्तार किए गए 6 डेरा श्रद्धालुओं में शुक्रवार को पुलिस हिरासत में चल रहे दो जनों को भी माननीय अदालत ने 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस गिरफ्तारी दौरान लम्बे समय तक पुलिस हिरासत में रहे डेरा श्रद्धालुओं से जांच दौरान एसआईटी को अभी तक कुछ भी नया नहीं मिला है, बल्कि पुरानी कहानी को फिर से दोहराया गया है।
इस संबंधी बातचीत करते हुए बचाव पक्ष के वकीलों एडवोकेट विनोद मोंगा, बसंत सिंह सिद्धू व विवेक गुलबद्धर ने बताया कि थाना बाजाखाना में दर्ज मामला नंबर-117 में पुलिस हिरासत में चल रहे सुखजिन्द्र सिंह सन्नी व बलजीत सिंह को एसआईटी ने आज माननीय अदालत में पेशकर और पुलिस हिरासत की मांग की गई थी,
लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया कि अब तक की पुलिस हिरासत दौरान अगर कुछ बरामद नहीं हुआ है तब आगे पुलिस हिरासत किस आधार पर मांगी जा रही है? उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होते माननीय अदालत ने सन्नी व बलजीत सिंह को 10 जून तक पुलिस हिरासत में ने भेजकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा मुकदमा नंबर 128 के संबंध में 6 जनों को 15 जून को पेश किया जाएगा।
एसआईटी को आरोपियों से अब तक क्या बरामद हुआ है या ऐसा क्या नया तथ्य मिला है, जिसके आधार पर डेरा श्रद्धालुओं को एसआईटी की ओर से दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है संबंधी पूूछे जाने पर एसआईटी द्वारा पुरानी कहानी को ही दोहराया जा रहा है व ऐसा कोई भी नया तथ्य एसआईटी सामने नहीं ला सकी है, जिस आधार पर वह आरोपियों को दोषी ठहरा सके। उन्होंने बताया कि पोस्टर की लिखाई का जहां तक मामला था उस संबंधी माननीय अदालत को पहले ही अवगत करवाया जा चुका है कि इस संबंधी सीबीआई की ओर से मुकम्मल जांच की जा चुकी है व जो जांच अभी तक हो चुकी है उसके संबंध में हर बार न्यायिक हिरासत की मांग कर गिरफ्तार व्यक्तियों को सिर्फ मानसिक तौर पर परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति माननीय अदालत में निर्दोष साबित होंगे, उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।