दिल्ली में रात दस बजे से सुबह पाँच बजे तक नाइट कर्फ्यू, जानें नियम

Night Curfew in Kerala

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर मंगलवार रात से कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू के तहत रात 10 से लेकर सुबह पांच बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आज इस सम्बंध में एक गाइडलाइन जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। कर्फ्यूू की समयावधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तय की गई है। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, आॅटो, टैक्सी को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजातत होगी जिन्हें इस दौरान छूट प्रदान की गई है।

Arvind Kejriwal

दिल्ली में कोरोना की स्थिति काबू में: केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति काबू में है और सरकार का लॉकडाउन लगाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और भविष्य में जरूरत पड़ती है, तो जनता से बात कर कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रही है, लेकिन यह पिछली लहर से कम गंभीर है। इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है।

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पढ़े, क्या है नियम

  • आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
  • मेट्रो की सेवा अपने निर्धारित समय तक चलेगी। हालांकि रात 10 बजे के बाद मेट्रो से उन्?हीं लोगों को ले जाने दिया जाएगा जिनको नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है।
  • नाइट कर्फ्यू के नियम लोगों के मूवमेंट के लिए हैं, जरूरी माल और सेवाओं को रोकने के लिए नहीं।

श्रेणी-1 – आईकार्ड दिखाकर मिल जाएगी छूट

केंद्र सरकार के अधिकारी, केंद्र की स्वायत्त संस्थाओं, पब्लिक कॉरपोरेशन के अधिकारी, दिल्ली सरकार व स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारी, लोकल बॉडीज, कॉरपोरेशन के अधिकारी, इमरजेंसी सर्विसेज में लगे स्वास्थ्य विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी, पुलिस, जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जिला प्रशासन, पे एंड अकाउंड आॅफिस, बिजली, पानी, सफाई, परिवहन (एयर, रेलवे, बस), आपदा प्रबंधन, एनआईसी, एनसीसी, म्यूनिसिपल सर्विसेज समेत पब्लिक सर्विसेज से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी

Coronavirus in Brazil

डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ समेत हॉस्पिटल सर्विसेज से जुड़े स्टाफ (हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, फॉमेर्सी, फॉर्मास्यिूटिकल कंपनी समेत हेल्थ सर्विसेज)

श्रेणी- 2 वैध टिकट दिखानी होगी

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी पर आवाजाही की मंजूरी होगी लेकिन इसके लिए यात्रा की वैध टिकट दिखानी होगी

श्रेणी- 3- ई-पास लेना होगा (सॉफ्ट या हार्ड कॉपी)

इन सर्विसेज से जुड़े लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान आवाजाही के लिए ई पास हासिल करना होगा, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर ई पास के लिए अप्लाई किया जा सकता है। संबंधित जिले के डीएम को ई पास जारी करने होंगे।

  • बैंक, इंश्योरेंसस, एटीएम
  • प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकॉस्टिंग एंड केबल सर्विस, आईटी
  • ई कॉमर्स के जरिए जरूरी सर्विस जैसे फूड, दवाई, मेडिकल उपकरण
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी
  • कोल्ड स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग सर्विस
  • प्राइवेट सिक्युरिटी सर्विस
  • मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (जरूरी सेवा)

Corona vaccine,

श्रेणी- 4

दिल्ली सरकार ने शहर में 24 घंटे वैक्सीनेशन का आदेश दिया है। जो नाइट कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, उन्हे ई पास लेना होगा।

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