कोर्ट का आदेश, तीन दिन में विभागीय सेवाएं होंगी समाप्त
चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। हरियाणा में आर्ट एंड क्राफ्ट 816 टीचरों को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इन टीचरों की विभागीय सेवाएं तीन दिन में समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि इन टीचरों की भर्ती को कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि साल 2006 में निकली इस भर्ती में इंटरव्यू को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। इस मामले में यमुनानगर निवासी सचिन गर्ग व अन्य ने वकील विक्रम श्योराण के माध्यम से हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 2006 में हरियाणा सरकार ने आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक के 816 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। विज्ञापन में लिखा था कि परीक्षा के अतिरिक्त 25 अंक का इंटरव्यू होगा। इसके बाद नियम बदला गया कि पदों से चार गुना आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर निर्णय लिया गया कि 60 प्रतिशत से अधिक अंक वालों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बार-बार होते संशोधनों के चलते इस भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
एकल पीठ ने 2015 में भर्ती खारिज करते हुए कहा था कि भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। हाईकोर्ट ने कहा था कि पूरी प्रक्रिया देखकर स्पष्ट होता है कि नियुक्तियां तय नियमों के तहत नहीं हुई और माना था कि कई अयोग्य लोग भी चयनित किए गए हैं। चयनित शिक्षकों ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले साल 10 नवंबर को हाईकोर्ट ने इन सभी शिक्षकों को हटाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अभी तक इनको नहीं हटाया गया था।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।