दिल्ली पुलिस ने सिंघु बॉर्डर से किया था गिरफ्तार
नई दिल्ली। स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी। मनदीप को कोर्ट ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। मंदीप को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है। गौरतलब है कि पुलिस ने पुनिया को सिंघु बॉर्डर प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया था। जहां केन्द्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने पुनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353 और 332 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। पति को जमानत मिलने पर मनदीप की पत्नी लीना श्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘मैं खुश हूँ, इस बात से संतुष्ट हूँ कि वे जल्दी बाहर आ जाएंगे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि बड़ी संख्या में लोगों ने मनदीप के पक्ष में आवाज उठाई।
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