नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया के तहत आज जारी नये दिशा निर्देशों में कोई नयी ढील नहीं दी है और कंटेनमेंट क्षेत्रों में पूर्णबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कहा कि देश भर में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के बारे में 30 सितम्बर को जारी किये गये दिशा निर्देश तीस नवम्बर तक जारी रहेंगे।
इन दिशा निदेर्शों में जिन गतिविधियों को विभिन्न पाबंदियों के साथ शुरू करने की बात कही गयी थी वे अभी भी पाबंदियों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निदेर्शों के अनुरूप ही जारी रहेंगी। इन गतिविधियों में मेट्रो रेल, शापिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, आतित्य सेवाएं , धर्म स्थल , योग, प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा और मनोरंजन पार्क आदि शामिल हैं। कोरोना संक्रमण की अधिक संभावना वाली जगहों जैसे स्कूल, कोचिंग संस्थानों , शोधार्थियों के लिए सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को खोलने तथा 100 से अधिक की संख्या में लोगों के किसी आयोजन में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय पहले की तरह राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास ही रहेगा।
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