मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण हुआ सख्त (Environmental Pollution Prevention)
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मानक के अनुसार गुरुग्राम का प्रदूषण हो चुका है 218 एक्यूआई
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पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय एवं कार्रवाई की जिम्मेदारी तय की
सच कहूँ/संजय मेहरा गुरुग्राम। लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम की जिस तरह से आबो-हवा ठीक हुई, अब वह फिर से खराब हो गई है। यहां पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) सक्रिय हो गया है। विभाग द्वारा ग्रेडिड रेस्पांस एक्शन प्लान(ग्रैप) की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय एवं कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अगर ग्रैप की किसी भी तरह से उल्लंघना की गई तो सीधे एफआईआर दर्ज होगी।
गे्रडिड रेस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित कराने को अहम कदम
ग्रैप के तहत की गई ग्रेडिंग के अनुसार गुरुग्राम क्षेत्र वायु गुणवत्ता के मामले में खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता और अधिक न बिगड़े, इसके लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। ग्रेडिड रेस्पांस एक्शन प्लान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 15 अक्टूबर से विभिन्न कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। इनके तहत जिन सड़कों पर अधिक धूल उड़ती हैं, उनकी पहचान करके वहां पर मैकेनिकल स्वीपिंग तथा पानी का नियमित छिड़काव किया जाएगा। निर्माण योजनाओं में अगर पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन होता है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन निर्माण, सीवरेज लाईन आदि कार्यों में पर्यावरणीय मानदंडों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
सार्वजनिक क्षेत्र में रबड़, प्लास्टिक कचरे, कपड़े संबंधी कचरे को जलाने वालों की निगरानी की जाएगी तथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुरुग्राम शहर में ठोस कचरा ले जाने वाले वाहनों का उचित कवर होना सुनिश्चित किया जाएगा तथा इन सभी की उचित निगरानी के लिए रात्रि गश्त टीमों का भी गठन किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अनुसार नगर निगम द्वारा पर्यावरण एवं स्थिरता विंग के तहत दिन-प्रतिदिन हवा की गुणवत्ता की निगरानी और ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना को सुनिश्चित करने के लिए एयर लैब की स्थापना भी की जा रही है।
ठोस कचरा, मलबा उठाने को 5 दिन निर्धारित
आदेशों में कहा गया है कि जिन स्थानों पर ठोस कचरा तथा मलबा आदि पड़ा हुई है, उसे 5 दिन के भीतर उठाकर वैज्ञानिक निपटान के लिए उपयुक्त सुविधाओं तक ले जाया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के जनादेश के अनुसार एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर रोक सुनिश्चित की जाएगी। जोन वाईज कार्यकारी अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं को उनके क्षेत्रों में ग्रैप की पालना सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए गए हैं। उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी 15 अक्टूबर से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ई-मेल पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।
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