नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में गत मार्च में लागू की गयी पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने से संबंधित पांचवें चरण के दिशा निर्देश बुधवार को जारी कर दिए जिनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से सिनेमा हाल और थिएटर को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है। शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद खोलने का निर्णय राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के विवेक पर छोड़ा गया है। दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश भर के कंटेनमेंट जोन में पूर्णबंदी 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। नए दिशा निर्देश गुरूवार से लागू होंगे। पांचवें चरण में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में पहले के अलावा कई अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गयी है। ए दिशा निर्देश राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की सलाह से तैयार किए गए हैं।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।