बिहार में 28 अक्टूबर, 3 नवम्बर, 7 नवंबर को होगा चुनाव, मतों की गिनती 10 नवम्बर

Elections will be held on 28 October, 3 November, 7 November in Bihar, counting of votes on 10 November

बिहार चुनाव टालने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज (Bihar Elections)

  • बिहार विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फे्रंस शुरू
नई दिल्ली। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कान्फे्रंस करते हुए कहा कि कोरोना के मद्देनजर बिहार चुनाव तैयारियां कर ली है। इसके लिए बिहार चुनाव में 23 लाख ग्लव्स, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स का इंतजाम किया है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार चुनाव में वोटिंग सुबह 7 से सायं 6 बजे तक होगी। कोरोना के दौर में यह पहला बड़ा चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में एक बूथ पर एक हजार मतदाता होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होगा।

Elections will be held on 28 October, 3 November, 7 November in Bihar, counting of votes on 10 Novemberपहला चरण 28 अक्तूबर, दूसरा चरण 3 नवंबर और तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा। वहीं उच्चतम न्यायालय ने बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर वहां विधानसभा चुनाव टालने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने अजय कुमार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस तरह का आदेश नहीं पास कर सकती। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उसे चुनाव आयोग के समक्ष अभ्यावेदनरखने की अनुमति दी जाए, लेकिन खंडपीठ ने कहा कि वह हर किसी को चुनाव आयोग के समक्ष जाने की अनुमति नहीं दे सकती। वह केवल संबंधित याचिका वापस लेने की अनुमति दे सकती है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

याचिककर्ता का कहना था कि पहले भी इस तरह की याचिका खारिज की जा चुकी है लेकिन बिहार में कोरोना महामारी को लेकर अब भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए चुनाव टाल देना चाहिए। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के हालात नहीं हैं। राज्य की जनता कोरोना महामारी की भयंकर चपेट में है। दूसरी ओर बाढ़ भी महाप्रलय लेकर आई है। राजनीतिक दृष्टि से भी राज्य में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। याचिकाकर्ता ने सात सितम्बर याचिका दायर की थी, जिसके बाद रजिस्ट्री ने सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी।

 

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