नयी दिल्ली l उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स की राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में हस्तांतरित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने, साथ ही कोरोना महामारी के लिए नयी राष्ट्रीय आपदा योजना बनाये जाने की मांग भी ठुकरा दी। न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 के लिए नयी आपदा राहत योजना की जरूरत नहीं है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि कोविड-19 से पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी राहत के न्यूनतम मानक आपदा प्रबंधन के लिए काफी हैं। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को यदि लगता है कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित किया जा सकता है तो उसके लिए वह स्वतंत्र है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दान करने वाले व्यक्ति एनडीआरएफ में भी दान करने के लिए आजाद हैं।
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