बेनामी संपत्ति की जानकारी देने पर 5 करोड़ का ईनाम

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नई दिल्ली (एजेंसी)।

आयकर विभाग ने कालेधन का पता लगाने और कर चोरी के मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से नयी ईनामी योजना ‘आयकर भेदिया ईनाम स्कीम 2018’ शुरू करने की घोषणा की है जिसमें आयकर चोरी की जानकारी देने वालों को 50 लाख रुपये तक तथा विदेशों में आय जमा करने या संपत्ति के बारे में जानकारी देने वालों को पांच करोड़ रुपये का ईनाम मिलेगा। विभाग ने शुक्रवार को बताया कि यह योजना वर्ष 2007 में शुरू किये गये स्कीम के स्थान पर लायी गयी है।

उसने कहा कि संशोधित स्कीम के तहत उस व्यक्ति को 50 लाख रुपये तक का ईनाम दिया जायेगा जो बड़ी मात्रा के आयकर चोरी या संपत्ति अर्जित करने के बारे में विभाग के जांच निदेशालय के नामित अधिकारियों को विशेष जानकारी देगा और जिस पर आयकर कानून 1961 के तहत कार्रवाई की जा सकती हो।

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