– अस्पतालों व पेट्रोल पंपों पर 14 नवंबर तक चलेंगे पुराने नोट
– देशभर में अधिकांश जगहों पर नहीं चले एटीएम
– 30 दिसम्बर तक बैंकों व डाकघरों में बदल सकते हैं नोट
नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने अस्पतालों और पेट्रोल पंपों पर 500 और 1000 के पुराने नोट चलने की समय सीमा बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी है। ताजा फैसले के अनुसार देश के भी सभी टोल पर 14 नवंबर तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए जाने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि 11 नवंबर तक देश के किसी भी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर पुराने नोट चलने की घोषणा की थी। वहीं परिवहन मंत्रालय ने सभी टोलों पर 11 नवंबर तक टैक्स नहीं लिए जाने की घोषणा की थी। अब जनता की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है। परिवहन मंत्रालय ने टोलों पर गाड़ियों की लंबी कतार और ट्रैफिक जाम को देखते हुए ताजा घोषणा की है। पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार आठ नवंबर को रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के सभी पुराने नोट बंद कर दिए गए। पीएम मोदी की घोषणा के बाद सभी देशवासी अपने पुराने नोट 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों और डाकघरों में बदल सकते हैं या अपने खातों में जमा कर सकते हैं। पहले घोषणा की गई थी कि अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, हवाईअड्डे, टोल टैक्स इत्यादि पर पुराने नोट शुक्रवार(11 नवंबर) तक चलेंगे लेकिन सरकार ने आज इसकी समय सीमा बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी।
वहीं पीएम के आश्वासन के बाद भी शुक्रवार को देशभर में अधिकांश एटीएम या तो बंद रहे या उनमें पैसे नहीं थे। इस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राष्टÑीय राजधानी दिल्ली में भी यही हाल रहा। अधिकतर एटीएम बंद रहे। भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग स्थित शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि एटीएम को लेकर अभी थोड़ी दिक्कत है। लोगों की परेशानी को देखते हुये रिजर्व बैंक को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहना पड़ा कि बैंकों के लिए एटीएम के दुबारा मानकीकरण में थोड़ा समय लग सकता है। उसने कहा कि एक बार एटीएम काम करने लगेंगे तो 18 नवंबर तक लोग प्रतिदिन दो हजार रुपये तथा उसके बाद चार हजार रुपये एटीएम से निकाले जा सकेंगे।