2.26 लाख शेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द, 2.25 लाख पर कार्रवाई की तैयारी
- शेल कंपनियों की जांच के लिए गठित टास्क फोर्स की कंफर्म लिस्ट में 16,537 कंपनियां
- 3.09 लाख निदेशकों को किया अयोग्य घोषित
- कार्रवाई से पहले नोटिस दिया जाएगा
नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में फर्जी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू करने का शुक्रवार को ऐलान करते हुए कहा कि इस दौरान 2,25,910 कंपनियों का पंजीयन रद्द किया जाएगा और वर्ष 2016-17 में 2,26,166 कंपनियों का पंजीयन रद्द करते हुए 3,09,619 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया। फर्जी कंपनियों की पहचान एवं कार्रवाई के लिए गठित कार्यबल ने इस तरह की कंपनियों पर नकेल कसने के लिए।
कई उपाय किये हैं। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने भी फर्जी कंपनियों का डाटा तैयार किया है। कंपनी पंजीयक (आरओसी) ने वर्ष 2016-17 के दौरान 2,26,166 फर्जी कंपनियों की पहचान करते हुये उनके पंजीयन रद्द किये और उनसे जुड़े 3,09,619 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया। कंपनी पंजीयक ने चालू वित्त वर्ष में कार्रवाई के लिए 2,25,910 फर्जी कंपनियों की पहचान की है। उनके विरुद्ध कंपनी कानून की धारा 248 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शेल कंपनियों की जांच के लिए टास्क फोर्स ने जुटाए आंकड़े
फरवरी 2017 में शेल कंपनियों की जांच के लिए टास्क फोर्स बनाई गई थी। वित्त सचिव हसमुख अढ़िया और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली इस फोर्स ने ऐसी कंपनियों का डेटा इकट्ठा किया, जिसके आधार पर इन कंपनियों को 3 केटेगरी में बांटा है। इसके तहत कंफर्म लिस्ट में 16,537 शेल कंपनियां शामिल हैं। अलग-अलग एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर ये सूची तैयार की गई है। डिराइव्ड लिस्ट में 16,739 कंपनियों के नाम हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं, जिनके डायरेक्टर वहीं हैं, जो कंफर्म शेल कंपनियों के हैं। तीसरी संदिग्ध लिस्ट है जिसमें 80,670 कंपनियों के नाम हैं।