श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। किन्नू का व्यापार करने वाली एक फर्म के मालिक से 18 लाख 25 हजार की धोखाधड़ी करने के आरोप में पश्चिम बंगाल के एक व्यापारी के खिलाफ सदर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार हिंदूमलकोट मार्ग पर कालिया गांव के नजदीक में फर्म कोमल फ्रूट्स के मालिक सीताराम निवासी केदार चौक पुरानी आबादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल के वर्दमान जिले में कूतली थाना क्षेत्र लच्छीपुर गेट काली मंदिर निवासी मोहम्मद फारुख गाजी उर्फ खालिद पर यह मामला दर्ज किया गया है।
सीताराम ने बताया है कि मोहम्मद फारुख गाजी से जनवरी 2020 में सूरत के एक दलाल सलीम ने किन्नू के व्यापार के लिए मुलाकात करवाई थी। मोहम्मद गाजी ने श्रीगंगानगर आकर चक 1-सी, तीन पुली और चक 4 जैड के आसपास किन्नू के बाग के देखे। किन्नू की क्वालिटी को परखा और फिर माल भेजने को कहा। जनवरी 2020 में उसने मोहम्मद गाजी को तीन ट्रक माल भेजा। उसने 18 लाख एक हजार का भुगतान कर दिया। करीब 25 हजार रुपए बकाया रह गए। तत्पश्चात अगले सीजन में मोहम्मद गाजी ने उसे फिर माल भेजने के लिए कहा। जनवरी 2021 में उसने दो-तीन ट्रक माल और भेजे।
सीताराम के अनुसार उसके द्वारा भेजे गए किन्नू से भरे 2-3 ट्रक माल का ऐनवक्त पर मोहम्मद गाजी ने भुगतान नहीं किया तो उसे यह माल अन्यत्र भेजना पड़ा। इससे उसे लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ।पुलिस के मुताबिक सीताराम का आरोप है कि 2-3 ट्रक माल का मोहम्मद गाजी ने भुगतान भी नहीं किया। गाजी नवंबर 21 में करीब 20 दिन श्रीगंगानगर के एक होटल में और देवनगर में परिचित के पास रहा। मोहम्मद गाजी के साथ दो-तीन व्यक्ति और हैं, जो उसे यहां माल लेकर पश्चिम बंगाल भिजवाते हैं। यह लोग भी धोखाधड़ी करने में शामिल हैं।माल का सौदा करते समय मोहम्मद गाजी ने बताया कि वह बांग्लादेश में किन्नू की सप्लाई करता है। इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर संदीप खीचड़ को सौंपी गई है।
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