नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष के अधिक उम्र के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं और अब इसके लिए उन्हें किसी वर्ष की एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व अपेक्षित मानदंड की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आयोग की वीरवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पाण्डेय के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस तरह के प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि युवाओं को न केवल एक जनवरी को बल्कि एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर के संदर्भ में भी अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सकेगी।
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