बागी 14 विधायक अयोग्य करार

14 MLAs Inept

येदियुरप्पा के फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर का फैसला

  • येदियुरप्पा सरकार के बहुमत साबित करने का मार्ग प्रशस्त
  • बागी विधायक 2023 तक चुनाव नहीं लड़ सकते

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने रविवार को कांग्रेस के 11 और जनता दल (सेक्युलर) के तीन विधायकों को अयोग्य करार दे दिया जिससे शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले बी एस एदियुरप्पा की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के बिना किसी रूकावट के अपना बहुमत साबित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अध्यक्ष ने इससे पहले शुक्रवार को दो कांग्रेसी विधायकों पूर्व मंत्री रमेश जरकिहोलि और महेश कामातल्ली तथा एक निर्दलीय विधायक को अयोग्य करार दिया था। कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बागी विधायकों को दल-बदल विरोधी कानून की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया गया है तथा ए विधायक मौजूदा विधानसभा के 2023 तक के कार्यकाल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और कोई सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं कर सकेंगे।

भाजपा के पास 105 विधायक

इन विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद 225 सदस्यीय विधानसभा में कुल 208 सीटें बची रह गयी हैं। राज्य में 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार गिरने के बाद सरकार बनाने वाली भाजपा के 105 विधायक हैं और पार्टी को एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन प्राप्त है। चौथी बार मुख्यमंत्री बने एदियुरप्पा ने पद की शपथ लेने के बाद दावा किया था कि वह सोमवार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे। भाजपा सरकार अपने 105 विधायकों की संख्या बल के साथ विश्वास प्रस्ताव अपने पक्ष में होने को लेकर आश्वास्त है।