सोशल मीडिया झूठी सूचना फैलाने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर
27 को सिर्फ 9 वीं गणित विषय की दोबारा होगी परीक्षा
हिसार। सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया में फैली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की गणित विषय की परीक्षा रद्द होने की सूचना केवल झूठ का पुलिंदा है। 12वीं की गणित विषय की परीक्षा रद्द किए जाने से संबंधित किसी भी प्रकार का पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड व शिक्षा निदेशालय पंचकूला द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में सोमवार देर से आए शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों व स्कूल मुखियाओं के नाम पत्र जारी कर अपने स्तर पर खण्डन करने के लिए कहा है।
दरअसल 16 मार्च को प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 9 वीं कक्षा का गणित विषय की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 9 वीं कक्षा की गणित विषय की परीक्षा शिक्षा निदेशालय द्वारा रद्द कर दी गई थी। शिक्षा निदेशालय के आदेश पर 9वीं कक्षा गणित विषय की परीक्षा पूरे हरियाणा प्रदेश के सरकारी व निजी विद्यालयों में 27 मार्च को सुबह के वक्त आयोजित करवाई जाएगी।
पत्र में एडिटिंग कर किया था वायरल
कुछ असामाजिक तत्वों ने नौवीं की गणित विषय की परीक्षा रद्द किए जाने के पत्र में एडिटिंग कर 12वीं की गणित विषय की 19 मार्च को हुई परीक्षा रद्द करने का पत्र बनाकर व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस वजह से प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के मन में चिंता बनी हुई थी। सोमवार को जारी हुए शिक्षा निदेशालय के पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि 12 वीं के गणित विषय की परीक्षा रद्द करने संबंधी सूचना पूरी तरह से निराधार है। 27 मार्च को सिर्फ नौवीं कक्षा की ही गणित विषय का परीक्षा आयोजित करवाई जानी है। इस पत्र में अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है।
इसलिए भी झूठा साबित हुआ पत्र
खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर 12वीं की परीक्षा से संबंधित जो पत्र वायरल हुआ था, वह शिक्षा निदेशालय पंचकूला की ओर से दिखाया गया था। जबकि 12वीं विषय की परीक्षा शिक्षा निदेशालय नहीं बल्कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित करवाई जाती है। यदि 12वीं की गणित विषय की परीक्षा में किसी भी प्रकार की खामी होती तो इसके संबंध में सूचना जारी करने का अधिकार अध्यक्ष/सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास ही सुरक्षित है। यह तर्क इस पत्र को समझने के लिए काफी है।
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