किशोरी के साथ दुराचार के दोषी को 10 साल का कारावास

Sadulpur News
अवैध डोडा पोस्त तस्करी के दोषी को 15 साल का कठोर कारावास

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने 16 साल की नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 16 साल की पीडि़ता ने नोहर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि 30 मई 2018 की रात्रि को वह व उसके पिता-माता खाना खाकर सो गए। Hanumangarh News

रात्रि को आरोपी सलमान खान उनके घर आया और उसके पिता-माता को ऐसी चीज दी कि वे उठाने से भी नहीं उठे। जब वह चिल्लाई तो सलमान खान ने धमकी दी कि वह उसके पिता-माता व भाई को मार देगा। इसके बाद सलमान खान उसे जबरदस्ती उठाकर घर में बने कोठे में ले गया व दुष्कर्म किया। फिर संदूक में रखे 38900 रुपए, उसकी माता के सोने के आभूषण चोरी कर लिए। इसके बाद उसे उठाकर नोहर, नोहर से हनुमानगढ़ व हनुमानगढ़ से जोधपुर ले गया। वहां से उसे पुलिस लेकर आई। इस संबंध में 31 मई 2018 को नोहर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। Hanumangarh News

विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला | Hanumangarh News

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए तथा 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक सलमान खान उर्फ कालू (25) पुत्र मोहम्मद अली निवासी एटा, राजियासर जिला श्रीगंगानगर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

उसे आईपीसी की धारा 450 में 7 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी एक माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी एक माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी दो माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 380 में 5 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी एक माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376 व 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 साल कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 35 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। परिवादी की ओर से अधिवक्ता मनीराम पारीक ने पैरवी की। Hanumangarh News

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