पंजाब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, एसवाईएल पर हरियाणा के हक़ में फैसला

Dilapidated Satluj Yamuna Link Canal at Ropar. -Express photograph by Swadesh Talwar *** Local Caption *** Dilapidated Satluj Yamuna Link Canal at Ropar. -Express photograph by Swadesh Talwar

Chandigarh. सतलुज यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर के पानी के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला हरियाणा के हक में सुना कर पंजाब को बड़ा झटका दे दिया है। एसवाईएल 2004 में राष्ट्रपति के संदर्भ पर आज सुप्रीम कोर्ट के बैंच जिसमें 5 जज शामिल थे ने अपना फैसला हरियाणा के हक़ में दिया है।

इस नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था वहीं आज न्यायमूर्ति ए.आर. दवे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय एक संविधान पीठ ने 12 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल इस मामले में केंद्र ने कहा कि राज्यों को खुद अपने विवादों को सुलझाना चाहिए। जस्टिस दवे 18 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं आज न्यायमूर्ति ए.आर. दवे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने हरियाणा के हक में फैसला देते हुए जल्दी एसवाईएल बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारत सरकार एसवाईएल नहर बनाएगी तथा हरियाणा का उसके हक़ का पानी दिलवाएगी।