जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक बरकरार

  • 11 जनवरी को होनी है अगली सुनवाई
  • रोक हटाने के लिए दलीलें पेश कर रही है सरकार

ChandiGarh, SachKahoon News: हरियाणा सरकार द्वारा जाटों समेत छह जातियों को इसी साल मार्च में विधेयक पारित कर पिछड़ा वर्ग की सी श्रेणी में दिए गए दस फीसदी आरक्षण पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक वीरवार को सुनवाई के बाद भी बरकरार रही। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 11 जनवरी तय की है। हाईकोर्ट ने भिवानी निवासी मुरारी लाल गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर आरक्षण पर रोक लगाई है। अब तक की सुनवाई में हरियाणा सरकार द्वारा अंतरिम रोक हटाने के पक्ष में दलीलें पेश की गई है। अब याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से दलीलें पेश की जानी है। हाईकोर्ट ने पिछली 26 मई को जाटों समेत छह जातियों के आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई थी। याचिकाकर्ता मुरारी लाल गुप्ता की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाट आरक्षण रद्द किए जाने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया जाना असंवैधानिक है। आरक्षण के लिए आवश्यक सामाजिक पिछड़ापन साबित करने के लिए डाटा भी नहीं पेश किया गया है। हरियाणा सरकार ने आरक्षण पर रोक हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। इसके अलावा जाट समुदाय की ओर से भी याचिकाएं पेश की गई है।