बसें चलाए कंपनी, 2 महीने का समय

Municipal Corporation, City Bus, Case, Punjab

सुविधा: लुधियाना नगर निगम: 30 सिटी बस बंद मामला

लुधियाना (रघबीर सिंह)। नगर निगम लुधियाना ने सिटी बसें चला रही निजी कंपनी को सभी सिटी बसें दोबारा से चालू करने के लिए दो माह का समय दिया है। ऐसा न होने की सूरत में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कंपनी शहर में चल रहे अवैध आटो रिकशों के कारण कंपनी को हो रहे नुक्सान की शिकायत कर ही है, जबकि नगर निगम बकाया राशि जमा करवाने पर ही कंपनी की शिकायत सुनने की बात कर रहा है।

नगर निगम के अतिरिक्त कमीश्नर विशेष जारंगल ने बताया कि बंद रूटों पर यदि कंपनी ने निर्धारित समय में बसें नहीं चलाई तो नगर निगम द्वारा कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रूकी 30 बसों को पुन: चलाने के लिए नगर निगम ने कंपनी को दो माह का समय दिया है, ताकि बंद पड़े रूटों पर भी सस्ते सफर की सुविधा मुहैया करवाई जा सके।

निगम के सख्त आदेश

दूसरी तरफ, बसें चला रही कंपनी ने नगर निगम को शिकायत भेजी थी कि शहर में अवैध तरीके से चल रहे आॅटो रिक्शाओं से कंपनी को नुक्सान हो रहा है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी पनप रही है। नगर निगम ने पहले कंपनी को पहले निगम की बकाया राशि 33 लाख रुपये जमा करवाने के लिए कहा। राशि जमा करवाने पर ही कंपनी की शिकायत पर सुनवाई होगी। निगम ने कहा कि पहले कंपनी बकाया राशि जमा करवाए फिर उनकी शिकायत को सुना जाएगा।

120 बसों में से केवल 90 ही चल रही है।

बसें बंद होने के कारण क्षेत्रवासी निगम द्वारा सस्ते सफर की दी सुविधा से वंचित हैं। इस वक्त फिरोजपुर रोड, गिल रोड, पक्खोवाल रोड सहित अन्य रूटों पर सिटी बसों के रूट बंद पड़े हैं, जिससे शहरवासियों को सस्ते सफर की सुविधा देने का नगर निगम का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

नई बसें खरीदने का केस अदालत में लटका

मई 2013 में नई सिटी बसें खरीदने के लिए दो कंपनियों को 65 बसों का आर्डर दिया था, लेकिन दोनों कंपनियों ने तय समय में बसों की डिलवरी नहीं दी। कंपनी को बसों के रेट कम करने के लिए कहा, लेकिन कंपनिया रेट कम करने की बजाए मामले को कोर्ट में ले गई। अब कोर्ट द्वारा बीएस-4 वाहनों की रजिस्ट्रेशन की शर्त कारण यह बसें रूट पर नहीं चल सकेंगी। इसीलिए मामले संबंधी कोर्ट का फैसला आने पर ही नई बसें खरीदी जाएंगी।

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