निर्माण श्रमिकों को ईलाज के लिए सरकार देगी दो लाख

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पंजाब सरकार ने शगुन स्कीम 31 हजार से बढ़कर 51 हजार
करने तक को दी सैद्धांतिक स्वीकृति

चंडीगढ(अशवनी चावला)। पंजाब के कर्मचारियों को अब किसी भी गंभीर बीमारी के लिए एक लाख नहीं बल्कि पंजाब सरकार से दो लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। इस संबंधी विभाग द्वारा आखिरी निर्णय ले लिया गया है। इस के साथ ही निर्माण श्रमिकों के परिवार में लड़की का विवाह होने मौके शगुन राशि 31 हजार की जगह पर 51 हजार दी जाएगी। जो कि श्रमिकों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्करज वैल्फेयर बोर्ड की सलाहकार समिति की बैठक में शुक्रवार को श्रम मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने यह निर्णय लिया है।

श्रम मंत्री पंजाब बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि बैठक का मुख्य मनोरथ बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वैल्लफेयर बोर्ड की वित्तीय सुविधाओं में विस्तार करने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा प्राप्त किए जाते सैस में ओर विस्तार करना था, जिससे जरूरतमंद रचनात्मक श्रमिकों को समय पर विभिन्न भलाई स्कीमों अधीन वित्तीय सहायता दी जा सके।

निर्माण श्रमिकों के मेडीकल बिल के लिए लेबर इंस्पैक्टर जवाबदेह

उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्य तौर पर श्रमिकों लिए कैंसर, दिल व गुर्दे की बीमारियों के ईलाज के लिए दी जाने वाली एक लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता को बढाÞकर कर दो लाख रुपये तक करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सलाहकार समिति ने श्रमिकों के मैडीकल दावा बिलों को पास करवाने के लिए लेबर इंस्पेक्टरों को अंतिम तौर पर जवाबदेह बनाया है।

75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप स्कीम
अधीन दिए जाएंगे 11 हजार रुपये

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही एक ओर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सलाहकार समिति ने श्रमिकों की लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली शगुन राशि में 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपये तक का शगुन दिए जाने को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। सिद्धू ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया कि श्रमिकों के बच्चे जो कि जिला, राज्य या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में नाम कमाते हैं उनके लिए नगद वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा दी जाएगी।

इस के साथ ही एडवाइजरी समिति ने उसारी कामगार के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करन के लिए दी जाने वाली वजीफा स्कीम में संशोधन करन का फैसला भी लिया। जिस अधीन 85 प्रतिशत की बजाय 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वजीफा स्कीम अधीन 11 हजार रुपए सीधे तौर पर दिए जाएंगे।

श्रमिक बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा दी जाएगी अनुदान राशि

समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि बोर्ड गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ व अन्य उच्च शैक्षणिक विभागों में पढ़ाई करने के लिए फीस पैटर्न को स्टडी व इस मुताबिक ही श्रमिकों बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुदान राशि बोर्ड द्वारा दी जाएगी।श्रम मंत्री ने बताया कि बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वैल्लफेयर बोर्ड द्वारा पंजाब में चार स्किल डिवैल्पमैंट सैंटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोहाली में बनने वाले स्किल डिवैल्पमैंट सैंटर की निर्माण कार्य 85 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।

सैंटर का शेष रहता काम डीएलएफ जैसे अन्य विभागों की मदद के साथ कॉपोर्रेट सोशल रिस्पांसीबिलिटी फंड अधीन पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को आॅन -लाईन रजिस्टर्ड करने के लिए काम विभाग द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम अधीन पिछले साल 1 लाख 40 हजार श्रमिकों को रजिस्टर्ड किया।

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